Cibile Score New Rules भारतीय रिजर्व बैंक ने सिबिल स्कोर को लेकर बनाया ये नियम अब सिबिल स्कोर नहीं होगा खराब, पूरी जानकारी देखें |

Cibile Score New Rules: भारतीय रिजर्व बैंक ने सिबिल स्कोर को लेकर बनाया ये नियम अब सिबिल स्कोर नहीं होगा खराब, पूरी जानकारी देखें |
शिकायत का समाधान 30 दिन के अंदर होना चाहिए
Cibile Score New Rules
- अगर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी 30 दिन के अंदर ग्राहक की शिकायत का समाधान नहीं करती है,
- तो उसे 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा।
- यानी जितनी देरी से शिकायत का समाधान होगा, जुर्माना उतना ही ज्यादा होगा।
- लोन देने वाली संस्था को 21 दिन और क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिन का समय मिलेगा।
- अगर बैंक 21 दिन के अंदर क्रेडिट ब्यूरो को सूचना नहीं देता है तो बैंक मुआवजा देगा।
- अगर बैंक द्वारा सूचना देने के 9 दिन बाद भी शिकायत का समाधान नहीं होता है,
- तो क्रेडिट ब्यूरो को मुआवजा देना होगा।
ग्राहक को सिबिल चेक करने के लिए नोटिस भेजना होगा
- आरबीआई ने सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को निर्देश दिया है कि,
- जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी किसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है
- तो उसे उस ग्राहक को इसकी जानकारी भेजना जरूरी है।
- यह जानकारी एसएमएस या ईमेल के जरिए भेजी जा सकती है।
- क्रेडिट स्कोर को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही थीं, इसलिए रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है।