PMFBY किसानों के लिए बड़ा ऐलान, अब इन फसलों पर मिलेगा बीमा, ऐसे जाकर करें आवेदन.
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PMFBY : किसानों के लिए बड़ा ऐलान, अब इन फसलों पर मिलेगा बीमा, ऐसे जाकर करें आवेदन.
PMFBY : केंद्र सरकार ने लोगों को लाभान्वित करने के लिए काफी सारी स्कीम चला रही है। जिसके द्वारा सभी को लाभान्वित किया जा रहा है। चालू मौसम में राज्य के काफी जिलों के किसान मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम के तहत अपनी सब्जियों का बीमा करा सकते हैं।
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मौसम में गरीबों की स्थिति को देखते हुए जरूरी बीमा और भी जरूरी हो गया है. आलू, आलू और सिरमौर के किसान जनवरी तक अपनी आलू की फसल का बीमा करा सकते हैं गौरतलब है कि सोलन जिला में टमाटर की फसल का बीमा कराने की अंतिम तिथि 29 फरवरी 2024 तथा मंडी जिला में 15 मार्च 2024 है। सोलन जिला के किसान 29 फरवरी 2024 तक काली मिर्च का बीमा करवा सकते हैं।
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फसल बीमा योजना पोर्टल में बीमा कैसे करें!
जिन किसानों ने कर्ज लिया है, उनकी सब्जी की फसल का बीमा बैंक खुद जाएगा। यदि कोई ऋणी किसान इन बीमा का बीमा नहीं चाहता है। तो उसे अंतिम तिथि से सात दिन पहले बैंक को अपना पत्र जारी करना होगा। ऋण किसान जिला कृषि विभाग, बैंक, लोक मित्र केंद्र या एफबीआई पोर्टल पर विक्रेता गैर फल इन का बीमा करा सकते हैं।
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इसके लिए किसान को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमा एवं बटाई प्रमाण पत्र लाना होगा। इस योजना के अनुसार यदि बीमित किसानों की ऊंची फसलें किसी भी अधिसूचित जोखिम से खराब हो जाती हैं। तो योजना का भुगतान किसान बीमा कंपनी द्वारा ही बीमित किसानों के बैंक खाते में लिया जाएगा।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पात्रता
- देश के सभी स्थाई नागरिक किसान पीएम फसल बीमा योजना के लिए
- आवेदन करने के बाद लाभ ले सकते हैं।
- आवेदक किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी होना चाहिए।
- फसलों की गिरदावरी के आधार पर ही
- आपके लिए फसलों का मुआवजा दिया जाएगा।
- फसल बीमा का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए।
- केसीसी के आधार पर आपके लिए प्रीमियम जमा करना होगा, जब आप के लिए फसल बीमा का लाभ प्राप्त होगा
पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत कितनी क्लेम राशि मिलती है
जो भी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं
उन्हें लाभ को प्राप्त करने हेतु नुकसान का क्लेम करना होता है किसी भी प्राकृतिक आपदा के
कारण अगर फसल बर्बाद हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्लेम किया जा सकता है।
अलग-अलग फसलों के आधार पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत
अलग-अलग राशि क्लेम करने पर प्रदान की जाती है जैसे कि कपास की फसल के
लिए प्रति एकड़ के हिसाब से 36282 रुपए की राशि दी जाती है वहीं धान के
लिए 37484 रुपए मक्का की फसल के लिए 18782 रुपए मूंग की फसल के लिए 16497 रुपए
इस प्रकार की राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा क्लेम राशि दी जाती है।