Solar Pump SubsidySolar Pump Subsidy 2024

Solar Pump Subsidy किसानों की हुई बल्ले-बल्ले, सौर ऊर्जा पंप पर मिल रही 80 फीसदी सब्सिडी, जल्दी ऐसे करें आवेदन.

Solar Pump Subsidy : किसानों की हुई बल्ले-बल्ले, सौर ऊर्जा पंप पर मिल रही 80 फीसदी सब्सिडी, जल्दी ऐसे करें आवेदन.

Solar Pump Subsidy : कृषि क्षेत्र में काम करने वाले किसानों के लिए कृषि विभाग की ओर से एक अच्छी खबर आई है. अब परियोजना के उद्यान विभाग द्वारा संचालित कुसुम कंपोनेंट बी के तहत सन पंप सेट की स्थापना पर 60 प्रतिशत अनुदान देय है। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को राज्य सरकार द्वारा 45 हजार डॉलर की अतिरिक्त छूट दी जायेगी, जिससे उद्यमियों को लाभ होगा

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पोर्टफोलियो जिला उद्यान उपनिदेशक राकेश कुमार माला ने बताया कि केवन 7.5 एचपी डीसी के तहत सोलर पंप सेट लगाने का कार्य उद्यान आयुक्तालय से किया गया है. 7.5 एचपी डीसी श्रेणी के किसानों के लिए राशि 2 लाख 14 हजार 638 किसान, सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए राशि 1 लाख 69 हजार 638 किसान और

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अनुसूचित जनजाति श्रेणी के किसानों के लिए राशि 1 लाख 69 हजार 638 किसान है. वोवेथ ने बताया कि जिन ठेकेदारों ने 5 एचपी या अन्य श्रेणी में आवेदन किया है। जो किसान मतदाता सूची में 7.5 एचपी डीसी श्रेणी में है, वह एसएसओ पहचान या जनाधार कार्ड के माध्यम से ई-राजकिसान मित्र पोर्टल पर उस श्रेणी में बदलाव कर सकता है।

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सोलर पंप पर मिल रही सब्सिडी

केंद्र सरकार के अलावा, राज्य सरकारें सोलर पंप लगवाने के लिए किसानों को 50 से 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही हैं। इसमें प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत हरियाणा सरकार किसानों को सोलर पंप की खरीद पर 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है। इसमें कुल 5,614 सोलर पंप लगाए जाएंगे जो कि पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगा।

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बन सकता है आमदनी का दूसरा जरिया

इस योजना की खास बात है कि इसमें सोलर पंप के जरिए कम खर्च में सिंचाई का मौका तो मिलता ही है। साथ ही स्कीम की मदद से किसान 2 मेगावाट तक का सोलर प्लांट भी लगा सकते हैं। इस प्लांट में बनने वाली सौर बिजली को 25 सालों तक बिजली विभाग को बेचने की सुविधा भी दी जाती है। इस तरह, किसान कम लागत में खेती करने की सुविधा के साथ-साथ बिजली उत्पादन करके दोगुना लाभ भी कमा सकते हैं।

सोलर पंप के लिए कैसे करें आवेदन

पीएम कुसुम योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कृषि विभाग के दफ्तर

में अधिकारी से संपर्क करना होता है. जितनी एकड़ किसान के पास जमीन होती है,

उस आधार पर उसको उतने एचपी का सोलर पंप लगवाने के लिए आवेदन करना होता है.

उसमें कुछ डॉक्यूमेंट देने होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, अगर पहले ट्यूबवेल लगा है

तो उसका बिजली बिल आदि. इसके बाद किसान को कनेक्शन दे दिया जाता है.

जो किसान बागवानी कर रहे हैं उनको इस योजना में वरीयता दी जाती है.

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